भारत का संविधान - अनुसूचियां

भारत का संविधान 

अनुसूचियां  


      अनुसूचियाँ             विषय

  1. पहली अनुसूची   - राज्य एवं संघ(केंद्र )शासित प्रदेश
  2. दूसरी अनुसूची   - वेतन संबन्धित प्रावधान
  3. तीसरी अनुसूची  - शपथ संबन्धित प्रावधान
  4. चोथी अनुसूची   - राज्य सभा की सीट( स्थान )
  5. पाँचवी अनुसूची  - अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन
  6. छठी अनुसूची   -  असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन
  7. सतवी अनुसूची  -  संघ (केंद्र) एवं राज्य के बीच विषयो का विभाजन
  8. आठवी अनुसूची -    भाषा संबन्धित प्रावधान
  9. नौवी अनुसूची   -  भूमि संबन्धित प्रावधान
  10. दसवी अनुसूची  -  दल-बदल संबन्धित प्रावधान
  11. गयारहवी अनुसूची - ग्राम पंचयात
  12. बहारवी अनुसूची  - नगर निगम 

NOTE – जब संविधान लागू हुआ उस समय संविधान मे अनुसूचियों की संख्या 8 थी किन्तु वर्तमान मे इनकी संख्या 12 है ।

v  नौवी अनुसूची को पहले संविधान संशोधन 1951 द्वारा संविधान मे जोड़ा गया ।

v  दसवी अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा संविधान मे जोड़ा गया ।

v  गयारहवी अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा संविधान मे जोड़ा गया ।

v  बारहावी अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा संविधान मे जोड़ा गया ।

 

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